उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास अनुभाग-03 द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर 2024 को एक अनन्तिम अधिसूचना जारी की गई, जिसमें उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) तथा उत्तराखण्ड नगरपालिका/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 के तहत राज्य के नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण और आवंटन का विवरण प्रस्तावित किया गया है। इस अधिसूचना में 43 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पदों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, महिला एवं अनारक्षित श्रेणियों में आरक्षित किया गया है। इन प्रस्तावित आरक्षणों पर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिन्हें प्रकाशन तिथि से 7 दिनों के भीतर निदेशक, शहरी विकास विभाग, देहरादून को लिखित रूप में या मेल द्वारा भेजा जा सकता है। प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर नियमानुसार सुनवाई कर निदेशक द्वारा शासन को संस्तुति प्रेषित की जाएगी, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यह अधिसूचना संबंधित विभागों, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सचिव, नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारियों, और जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित की गई है। अधिसूचना को व्यापक प्रचार हेतु तीन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।