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विनोद कुमार राम,भभुआ संवाददाता।
एक नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी जिगर कुमार को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई करते हुए कैमूर के एडीजे सिक्स सह पाक्सो विशेष न्यायधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय ने यह फैसला सुनाया।
ज्ञात हो कि भभुआ थाना क्षेत्र के सिकठी गांव निवासी टुना बिंद ने महिला थाना केस संख्या 60/2018 में कहा है कि उनकी 13 वर्षीय पुत्री 21 अक्टूबर 2018 को शाम 7 बजे शौच करने के लिए बधार में गई हुई थी, तभी उन्ही के गांव के बाबूलाल राम के पुत्र जिगर कुमार मोटरसाइकिल से आते हुए उनकी पुत्री को मुंह बंद करके मोटरसाइकिल से उठा ले गया और अपने दोस्त के घर पर उसके साथ दुष्कर्म किया। और जिगर कुमार ने उसे अगवा करके अपनी बुआ के घर 2 दिन, दो रात रखकर दुष्कर्म किया।
विद्वान न्यायाधीश ने सत्रवाद संख्या-51/2018 में पुलिस एवं मुकदमा संबंधित गवाही, साक्ष्य पाए जाने पर भादवी/आईपीसी की धारा 366 (ए) के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड, नहीं जमा करने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतना होगा, भादवी 04 पार्क्सो के अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड का सजा सुनाया नहीं जमा करने पर 06 माह अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। दोनों सजा साथ-साथ चलने का फरमान जारी किया है। अभियुक्त 20 नवंबर 2018 से जेल में बंद है। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडे एवं बचाव पक्ष से विनोद चौबे ने बहस में भाग लिया।